भारतीय रेलवे के नए नियम: अब 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा बढ़ी

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नई दिल्ली , 24 मार्च 2026 ।भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब रिफंड पाने और बोर्डिंग स्टेशन बदलने से जुड़े समय में संशोधन किया गया है।

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम बदल दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन के समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी ट्रेन शाम 6 बजे है, तो आपको सुबह 10 बजे से पहले टिकट कैंसिल करनी होगी, तभी रिफंड मिलेगा।

पहले यह समय 4 घंटे था और तब 50% रिफंड मिलता था। अब समय बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, लेकिन 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। इसके अलावा, अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि एजेंट और दलाल टिकटों की जमाखोरी न कर सकें। नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग फेज में लागू होंगे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलालों के पैटर्न को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। दलाल अक्सर एक्स्ट्रा टिकट बुक कर लेते थे और ग्राहक न मिलने पर ट्रेन छूटने से ठीक पहले कैंसिल कर रिफंड ले लेते थे।

रिफंड के नियमों को सख्त करने से दलालों द्वारा टिकटों की ‘कॉर्नरिंग’ (टिकट दबाकर रखना) कम होगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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