अबैध कुर्बानी बर्दास्त नहीं करेंगे – कपिल मिश्रा

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  • दिल्ली सरकार ने बकरीद पर एडवाइजरी जारी की 

नई दिल्ली । 5 जून 25 । दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है. पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार ने बकरीद के मौके पर गोवंश बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और बलि के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में बकरीद के दौरान कानूनी और स्वच्छ तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि सभी बलि की रस्में सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए. सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बलि देना सख्त मना है. इसके अलावा, बलि की रस्मों के फोटो या वीडियो लेने और सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले.

सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ‘अवैध कुर्बानी नहीं बर्दाश्त करेंगे और दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पशु कल्याण एक अभिन्न हिस्सा है. हम त्योहार के उत्सव के दौरान किसी भी अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे. एडवाइजरी का सख्ती से पालन अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.”

उन्होंने कहा, “यह एडवाइजरी मौजूदा कानूनों के अनुसार है, जिसमें पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978, स्लॉटर हाउस नियम, 2001, और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 शामिल हैं. इसमें बताया गया है कि पशु परिवहन नियम, 1978 का अक्सर उल्लंघन होता है, जिससे जानवरों को परेशानी होती है.

सरकार की तरफ से एडवाइजरी में ये भी कहा, “पशु क्रूरता रोकथाम (स्लॉटर हाउस) नियम, 2001 के नियम 3 के तहत निर्धारित स्लॉटर हाउस के बाहर हत्या / कुर्बानी पर रोक है, खासकर उन जानवरों की जो गर्भवती हैं, जिनके बच्चे तीन महीने से छोटे हैं, या जिन्हें पशु चिकित्सक ने प्रमाणित नहीं किया है. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) नियम, 2011 के अनुसार ऊंट को खाद्य जानवर नहीं माना जाता, इसलिए उनकी हत्या / कुर्बानी गैरकानूनी है. दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 भी दिल्ली में गायों की हत्या / कुर्बानी पर सख्त रोक लगाता है.”

‘नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो एक्शन’ यह एडवाइजरी सचिव-सह-आयुक्त (विकास), डीएम, डीसीपी, आयुक्त (एमसीडी) और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि बकरीद के दौरान पशु कल्याण कानूनों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.

दिल्ली सरकार ने नागरिकों से इस एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि बकरीद का उत्सव शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाया जा सके.

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