SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों पर SC/ST एक्ट के तहत केस—मूंछ उखाड़ने और मारपीट के आरोप से इलाके में तनाव

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बिहार , 02 मई 2026 । बिहार के वैशाली जिले में एक गंभीर मामले में थाना प्रभारी (SHO) सहित पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC/ST Act के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसकी मूंछ उखाड़कर अपमानित भी किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, परिवादी मेथुर भगत के पुत्र सुबोध भगत की पत्नी और पड़ोसी मनु भगत के बीच मामूली विवाद हुआ था। बताया जाता है कि जिस वक्त यह घटना हुई, उस समय मेथुर भगत घर पर नहीं थे। लौटने पर उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। इसी बीच उनके पुत्र सुबोध ने राघोपुर थाना को सूचना दे दी।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बिना किसी ठोस कारण के उसे हिरासत में लिया और फिर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। इस घटना को लेकर सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने के SHO और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, SC/ST एक्ट के तहत ऐसे मामलों में सख्त प्रावधान हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकना और उन्हें न्याय दिलाना है।

फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता इलाके में शांति बनाए रखना और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर इस केस में और खुलासे होने की संभावना है।

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