हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की सख्ती, 35% कट-ऑफ नियम को लेकर भर्ती रद्द

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चंडीगढ, 12 मई 2026 । हरियाणा में एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित 613 अंग्रेजी सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।  35 प्रतिशत “कट-ऑफ” नियम को लेकर अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद संबंधित भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभागों के बीच हलचल बढ़ा दी है।

कठिन परीक्षा मानदंडों के कारण 613 पदों के सापेक्ष केवल 151 अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा पास कर पाए थे।   न्यायमूर्ति ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी के बीच ऐसे नियम बनाना जो योग्य उम्मीदवारों को प्रक्रिया से बाहर कर दें, न्यायसंगत नहीं है।  इस फैसले के बाद अब सरकार को इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करना होगा या चयन प्रक्रिया में सुधार करना होगा।

बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कट-ऑफ नियम लागू करने के तरीके से अनेक योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश दिया, जिससे अब संबंधित विभाग को नई प्रक्रिया या संशोधित दिशा-निर्देशों पर विचार करना पड़ सकता है।

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