हरियाणा , 09 मई 2026 । हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाला नया नियम लागू किया गया है। अब राज्य में एक साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इस फैसले को लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नए नियमों में सबसे क्रांतिकारी बदलाव निश्चित अवधि (Fixed-Term) के रोजगार में लगे युवाओं के लिए किया गया है। अब तक ग्रेच्युटी के लिए लंबी सेवा अनिवार्य मानी जाती थी, लेकिन अब केवल एक साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने तय समय से 6 महीने ज्यादा काम किया है, तो उसे सेवा का एक अतिरिक्त वर्ष मानकर लाभ दिया जाएगा। यह उन लोगों के लिए बड़ी जीत है जो विशिष्ट प्रोजेक्ट्स या अनुबंध के तहत काम करते हैं।
सरकार का कहना है कि बदलते रोजगार ढांचे और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि अल्पकालिक सेवा करने वाले कर्मचारी भी अपने अधिकारों से वंचित न रहें।
श्रम और रोजगार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत कदम साबित हो सकता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और नौकरी में स्थिरता की भावना मजबूत होगी।
कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को समान सुविधाएं देने की मांग की जा रही थी। उनका मानना है कि इससे श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी और कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करना भी उतना ही जरूरी होगा। इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था की आवश्यकता होगी ताकि सभी पात्र कर्मचारियों तक इसका लाभ पहुंच सके।
