Delhi में सख्ती: PUC सर्टिफिकेट के बिना अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

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नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2026 । राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने नया नियम लागू करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना वैध PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और वाहन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट जारी करते हुए कहा कि सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को किसी भी तरह का ईंधन न दिया जाए। यह आदेश केवल पेट्रोल या डीजल गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीएनजी वाहनों पर भी समान रूप से लागू होगा। यानी अब हर तरह के वाहन चालक को अपना PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखना अनिवार्य होगा, तभी वे ईंधन भरवा पाएंगे।

दिल्ली में लंबे समय से वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। खासतौर पर सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा यह कदम प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह नियम न केवल वाहन मालिकों को जिम्मेदार बनाएगा बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान और नियंत्रण में भी मदद करेगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, PUC सर्टिफिकेट यह सुनिश्चित करता है कि वाहन से निकलने वाला धुआं निर्धारित मानकों के भीतर है। आमतौर पर यह सर्टिफिकेट 6 महीने या एक साल के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना अनिवार्य होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नियम का सख्ती से पालन किया गया, तो इससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, पेट्रोल पंप संचालकों के लिए यह नई जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें हर वाहन की जांच करनी होगी।

सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे समय-समय पर अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट बनवाते रहें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।

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