टिकट निकलने से 8 घंटे पहले कन्फर्म होगा टिकट

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नई दिल्ली,। 30 जून 2025 । रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वोटिंग टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव कर रही है। अब लंबी दूरी की ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था।

ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे का कहना है कि इससे दूर-दराज क्षेत्र से स्टेशन आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।

रात 9 बजे तैयार होगा चार्ट

नए बदलावों में जो ट्रेनें दोपहर 2 बजे से पहले छूटती हैं, उनका चार्ट पिछली रात 9 बजे ही तैयार हो जाएगा। इससे दूर-दराज या शहर के बाहर से आने वाले यात्रियों को टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या टिकट दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

PRS सिस्टम भी होगा हाईटेक

रेलवे दिसंबर 2025 तक अपना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) पूरी तरह अपग्रेड करेगा। नए सिस्टम में एक मिनट में 1.5 लाख टिकट बुकिंग हो सकेंगी, जो अभी के 32 हजार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है।

साथ ही, नया PRS मल्टी-लैंग्वेज और यूजर-फ्रेंडली होगा, जिसमें सीट चुनने, फेयर कैलेंडर देखने और दिव्यांग, स्टूडेंट्स व मरीजों के लिए खास सुविधाएं मिलेंगी।

वेटिंग टिकट पर स्लीपर-AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे

इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा।

उल्लंघन के लिए जुर्माना:

  • AC के लिए जुर्माना: ₹440
  • स्लीपर के लिए जुर्माना: ₹250

इसके अलावा, आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना होगा, जहां आप पकड़े गए हैं।

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