नई दिल्ली, 7 मई 25 I दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका (स्कूल आईडी: 1821185) के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (DoE), एनसीटी दिल्ली सरकार, सीबीएसई, डीडीए और एनसीपीसीआर को एक औपचारिक शिकायत सौंपी गई है। शिकायत में स्कूल पर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली, 1973 (DSEAR) के प्रावधानों के उल्लंघन और सरकारी भूमि आवंटन से जुड़ी प्रमुख शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
यह शिकायत महेश मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय युवा चेतना मंच, भारत और सचिव, फेडरेशन ऑफ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम, नई दिल्ली द्वारा की गई है, जिसमें दो गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि स्कूल द्वारा सीबीएसई के साथ-साथ अलग कक्षाओं में कैम्ब्रिज (IGCSE) पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
1. बिना अनुमति फीस वृद्धि: ऐसा आरोप है कि स्कूल ने कैम्ब्रिज (IGCSE) पाठ्यक्रम की अलग कक्षाओं में अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम के नाम पर बिना शिक्षा निदेशालय की पूर्व स्वीकृति के फीस बढ़ा दी है। यह सरकारी भूमि पर स्थापित स्कूलों के लिए लागू फीस विनियमन मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है।
2. भूमि आवंटन शर्तों का पालन न करना: शिकायत में यह भी कहा गया है कि कैम्ब्रिज (IGCSE) पाठ्यक्रम की अलग कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को मुफ्त या रियायती शिक्षा देने की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया है, जो कि जनहित के प्रावधानों की अवहेलना है।
महेश मिश्रा ने निदेशालय से अनुरोध किया है कि वह इस शिकायत पर तुरंत संज्ञान लें, स्कूल की कार्यप्रणाली की जांच शुरू करें और पारदर्शिता एवं निगरानी हेतु एक शिकायत डायरी नंबर जारी करें।
महेश मिश्रा ने कहा कि DSEAR रूपरेखा जनहित की रक्षा करने और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। यदि कोई संस्था सार्वजनिक भूमि का लाभ उठाकर उसका दुरुपयोग कर रही है, तो उसे अवश्य जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”