जीएसटी में बड़ा बदलाव: खत्म होंगे 12% और 28% वाले स्लैब

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नई दिल्ली । 22 अगस्त 25 । केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) ढांचे को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद केवल तीन मुख्य स्लैब – 5%, 18% और एक विशेष स्लैब – लागू रहेंगे।

वित्त मंत्रालय और जीएसटी काउंसिल की बैठकों में लंबे समय से टैक्स संरचना को सरल बनाने पर चर्चा हो रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब से कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को भ्रम होता था। अब इनको हटाकर टैक्स व्यवस्था को ज्यादा स्पष्ट और आसान बनाया जाएगा।

माना जा रहा है कि 12% वाले उत्पादों को 18% या 5% में समायोजित किया जाएगा, जबकि 28% वाले उत्पादों को सीमित रखते हुए केवल लक्ज़री और पाप गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब, कारें, आदि) पर सेस के जरिए टैक्स वसूला जाएगा।

सरकार का तर्क है कि यह सुधार उपभोक्ताओं को राहत देगा और टैक्स अनुपालन को आसान बनाएगा। साथ ही छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर को भी टैक्स का बोझ कम महसूस होगा।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस फैसले से जीएसटी कलेक्शन पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और सिस्टम पारदर्शी बनेगा।

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GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने GST के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब GST के सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% होते हैं।

GoM की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा- हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है।

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