पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द, फिर जेल जाना होगा

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नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जूनियर नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या मामले में सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह (सात दिनों) के भीतर सरेंडर करें, अन्यथा उन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है। यह फैसला सागर धनखड़ के पिता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) के आधार पर आया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2025 को दी गई जमानत के आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई और तर्क:- 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मुकदमे और सुशील कुमार की पहचान (ओलंपिक पदक विजेता) को ध्यान में रखा, परन्तु यह भी माना कि इस उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का उपयोग गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमे की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए नहीं होना चाहिए। उधर, अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि कई गवाह (35 में से 28) पहले ही जमानत के दौरान प्रभावित हो चुके हैं।

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