निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली रोकने के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया- आशीष सूद

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  • रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक मे – The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Ordinance. 2025 लाने के लिए मंजूरी

नई दिल्ली। 10 जून 25 । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने आज सचिवालय में हुई कैबिनेट की आठवीं बैठक के बाद “The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Ordinance. 2025” के लिए मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेखा गुप्ता की सरकार ने “The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Ordinance. 2025” के लिए आज हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। मंत्री ने कहा कि बीते 100 दिनों में जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुई हैं प्रत्येक बैठक में हमारी सरकार ने दिल्ली की जनता से जुड़े अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए सबसे अहम फैसला लिया गया है।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हुए निर्णय के बाद दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले दिल्ली के मेहनतकश माता-पिता और उनके बच्चों का भविष्य सवारेगा। साथ ही यह अध्यादेश उन माता-पिता के आर्थिक शोषण को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प ‘सबका साथ सबका विकास’ और लोगों के जीवन को आसान, पारदर्शी और गरिमामय बनाने की जो की सोच है उससे प्रेरणा लेते हुए आज दिल्ली सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।
“The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Ordinance. 2025” राष्ट्रपति महोदया की मंज़ूरी मिलते ही अध्यादेश लागू हो जाएगा। इस अध्यादेश के माध्यम से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगेगी और साथ ही छात्रों के माता-पिता को भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी एक अप्रैल 2025 से प्रभावी माना जाएगा। नया अध्यादेश उन पैरेंट्स को भी बड़ी राहत देगा जिनसे निजी स्कूलों ने दबाव डालकर अनुचित तरीके से मनमानी फीस की वसूली की है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता का लगातार आर्थिक शोषण होता रहा, लेकिन आज हमारी सरकार ने पैरेंट्स के साथ बर्षों से हो रहे नाइंसाफी को हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद अहम फैसला किया है। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा जैसे संवेदनशील और अहम क्षेत्र अपना पहला कानून बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि आज का दिन दिल्ली की जनता खासतौर पर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक सुनहरा दिन है। यह वो दिन है जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक ऐसे कानून को मंज़ूरी दी है जो न सिर्फ पारदर्शिता लाएगा बल्कि अभिभावकों की वर्षों पुरानी पीड़ा का पूर्णरूप से समाधान करेगा। सूद ने कहा कि अध्यादेश लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का यह फैसला दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए भविष्य में बेहद अहम साबित होगा।

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