नई दिल्ली ,5 जून, 2025 । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट को 10 साल के लिए रिन्यू करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने कहा- अप्लिकेन्ट विदेश जाने की परमिशन नहीं मांग रहा, इसलिए पासपोर्ट रिन्यूअल करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस फैसले का असर पासपोर्ट अथॉरिटी के विवेकाधिकार पर नहीं पड़ेगा।
दिल्ली शराब नीति मामले में जांच कर रही ED और CBI ने अरविंद केजरीवाल के पासपोर्ट को 10 साल के लिए रिन्यू करने पर आपत्ति जताई थी।
दरअसल केजरीवाल ने दलील दी है कि उनका पासपोर्ट 2018 में एक्सपायर हो गया था। वे दिल्ली के सीएम होने के नाते अपने आधिकारिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वे अपने निजी पासपोर्ट के रिन्यू के लिए एनओसी मांग रहे हैं। वे इसे 10 साल और बढ़ाना चाहते हैं।
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए।
जनवरी 2025 में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दी गई गृह मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दी थी।ED को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ED ने 2024 में PMLA कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था।