नई दिल्ली 29 मई – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रम्प ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की।
मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रम्प के इस कदम को गैर-कानूनी ठहराया। कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने कहा कि ट्रम्प ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल में कुछ खास शक्तियां देता है, लेकिन कोर्ट ने माना कि ट्रम्प ने इसे बिना ठोस आधार के इस्तेमाल किया।
दो मुकदमों के आधार पर फैसला दिया गया:
- लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने 5 छोटे अमेरिकी बिजनेसेज की ओर से मुकदमा दायर किया, जो इन टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहे थे।
- 12 अमेरिकी आयातकों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इन दोनों ने तर्क दिया कि टैरिफ से छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आयातित सामान की कीमत बढ़ने से उनकी लागत बढ़ रही थी। कोर्ट ने इन दलीलों को सही माना और कहा कि राष्ट्रपति के पास इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगा ट्रम्प प्रशासन
ट्रम्प प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ तुरंत अपील करने की बात कही है। ट्रम्प ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति “अमेरिका को फिर से महान बनाने” के लिए जरूरी थी। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया कि ट्रम्प ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ठोस आधार चाहिए।
अब आगे क्या?
- अपील का इंतजार: ट्रम्प प्रशासन की अपील पर कोर्ट का अगला फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा।
- 90 दिन की राहत: ट्रम्प ने पहले ही कुछ टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया था, ताकि दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते हो सकें। अब कोर्ट के फैसले ने इस नीति को और कमजोर कर दिया है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था: विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ट्रम्प के टैरिफ से वैश्विक व्यापार में 81% तक की गिरावट आ सकती है। कोर्ट का ये फैसला इस जोखिम को कम करता है।
2 अप्रैल को ट्रम्प ने दुनियाभर के कई देशों पर टैरिफ लगाया था
2 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने ‘लिबरेशन डे’ का नाम देते हुए दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। उनका दावा था कि ये टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और उन देशों को सबक सिखाएंगे जो अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं और ज्यादा बेचते हैं।
हालांकि बाद में चीन को छोड़कर बाकी देशों पर टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी थी। ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी टैरिफ लगाया था। इसी वजह से चीन को टैरिफ से राहत नहीं दी गई थी। चीन का टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया गया था। बातचीत के बाद चीन पर से भी टैरिफ को कम कर दिया गया।