IRCTC होटल घोटाला: लालू यादव समेत 12 आरोपियों के खिलाफ 23 जुलाई को फैसला

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नई दिल्ली  29 मई – दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल घोटाले मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने 23 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाने की तारीख तय की है

मामला क्या है?

यह मामला 2004-2009 के बीच  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के दो होटलों — रांची और पुरी — के टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि इन होटलों के संचालन के लिए टेंडर आवंटन में गड़बड़ी की गई और इसके बदले में लालू यादव के परिवार को लाभ पहुंचाया गया।

कोर्ट की कार्यवाही

सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय करने के लिए 28 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक रोजाना सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 23 जुलाई को फैसला सुनाने की घोषणा की है।

आरोपी कौन-कौन?

  • लालू प्रसाद यादव (पूर्व रेल मंत्री )

  • राबड़ी देवी (पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार)

  • तेजस्वी यादव (बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री)

  • अन्य 9 आरोपी, जिनमें सरकारी अधिकारी और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

    आरोप क्या हैं?

  • पद का दुरुपयोग करके टेंडर आवंटन में अनियमितता।
  • परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी प्रक्रिया का उल्लंघन।
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध।

यदि कोर्ट आरोप तय करता है, तो इस मामले में ट्रायल शुरू होगा। अन्यथा, आरोपियों को राहत मिल सकती है। 23 जुलाई को आने वाला फैसला लालू यादव और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

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