नई दिल्ली, 23 मई – अमेरिका में कमाए पैसों को भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कल यानी, 22 मई को ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित कर दिया है। इस बिल में विदेशी कामगारों द्वारा अमेरिका में कमाए गए पैसों को अपने देश भेजने पर टैक्स लगाने का प्रावधान है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय प्रवासी अमेरिका से सबसे अधिक रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस यानी, प्रवासियों द्वारा अपने देश भेजा गया धन। सीनेट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा।