नई दिल्ली ,21 मई– कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथी सुनवाई हुई। ED ने कोर्ट को बताया कि, पहली नजर में सोनिया और राहुल के खिलाफ केस बनता है। दोनों ने अपराध की आय से 142 करोड़ रुपये कमाए हैं।
ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त नहीं कर ली।
ED की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी।
पिछली 3 सुनवाई में क्या-क्या हुआ…
- 8 मई: कोर्ट ने कहा था- आरोपी का पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते जस्टिस विशाल गोगने ने ED की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। लेकिन उन्हें नोटिस 8 मई को ही भेजा गया, इसलिए उनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। 21 और 22 मई को पहले उनका पक्ष सुना जाएगा।
- 2 मई: कोर्ट ने कहा था- सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान फूंकता है। पढ़ें पूरी खबर…
- 25 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था- चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, दाखिल करें कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। ने कहा, ‘ED की चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को दाखिल करिए। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे।