नई दिल्ली । 2 मई 25 । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर के अहमद तारिक बट्ट के परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। कहा- ‘जब तक इन लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हो जाते, तब तक उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए।’
दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। बट्ट परिवार को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने परिवार को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदेश से खुश नहीं हैं तो जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।
कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में दिया कोर्ट का आदेश मामले में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए।
29 अप्रैल तक 786 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ा…
24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अटारी-वाघा बॉर्डर के से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे। PTI के मुताबिक 28 अप्रैल तक एक हजार से ज्यादा भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे थे। 29 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई।
केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर रहा था कि डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें तीन साल जेल या तीन लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
भारत सरकार ने 25 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों के देश से जाने के आदेश को लेकर नोटिस जारी किया था। इसमें लॉन्ग टर्म, डिप्लोमैट्स और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी तरह के वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए थे।